द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद पर होने वाली प्रोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। यह मामला विकास कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि प्रोन्नति में एससी-एसटी को दिए जा रहे आरक्षण के कारण योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार जब तक नया कानून नहीं बनाती, तब तक किसी भी विभाग में प्रोन्नति नहीं दी जा सकती।
20 सितंबर 2024 को जारी हुआ था प्रोन्नति आदेश
याचिकाकर्ता के वकील मनोज टंडन ने कोर्ट को बताया कि 20 सितंबर 2024 को प्रोन्नति आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के तहत वरीयता सूची तैयार की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन आरक्षण के कारण उनसे नीचे के पद पर रहने वाले अधिकारियों को प्रोन्नति दे दी गई। इस फैसले से अब तक 98 सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बन चुके हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रोन्नति पाने वाले अधिकारियों के सामने नई परेशानी खड़ी हो सकती है।