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जज उत्तम आनंद हत्याकांड: हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगी लोअर कोर्ट की रिकार्ड, सजा पाये दो आरोपियों ने की थी अपील

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धनबाद
धनबाद के बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में CBI कोर्ट द्वारा दो आरोपियों राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा को चैलेंज किया गया था। इस अपील पर हाइकोर्ट, रांची में बुधवार को बहस हुई। इस मामले में हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर को अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रार्थी की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अदालत ने धनबाद की CBI कोर्ट से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एससीआर) मांगा है।  प्रार्थी की ओर से एडवोकेट सब्यसाची ने दलीलें पेश की। गौरतलब है कि 28 जुलाई 2021 की सुबह जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर मार कर हत्या कर दी गयी थी। इस चर्चित मामले में स्पीडी ट्रायल कर आरोपियों को सजा सुनायी गयी थी। धनबाद CBI की विशेष अदालत ने 6 अगस्त 2022 को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनायी थी। अदालत ने आरोपियों को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी देने को कहा था। यह निर्णय CBI जज रजनीकांत पाठक ने अपनी अदालत में सुनाया था। बता दें कि लखन वर्मा उस ऑटो को चला रहा था, जिससे जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी गयी थी। इस काम में उसके साथी लखन वर्मा ने मदद की थी। 

 

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