रांचीः
झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स नियुक्ति मामले में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया कि रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक कर नियुक्ति से संबंधित नियमावली में रोस्टर के बिंदु को संशोधित किया जाये। सुनवाई में स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक भी वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए उपस्थित हुए। अदालत ने रिम्स में नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार के रवैये से नाराज़गी ज़ाहिर की है। बता दें कि दो साल से कोर्ट रिम्स में नियुक्ति को लेकर सरकार को आदेश दे रही है, लेकिन अब तक इस ओर कोई पहल नहीं की जा रही है।
क्या कहता है रिम्स
रिम्स का कहना है कि नियुक्ति के लिए अधियाचना जेएसएससी को भेजी गई थी, जिसे आयोग ने वापस कर दिया। अब इस मामले की 2 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई।
पिछली बार भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की
18 फरवरी को भी सुनवाई करते कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि जब बार-बार नियुक्ति करने का निर्देश दिया जा रहा है, तो रिम्स निदेशक नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे है? क्यों नहीं हाईकोर्ट के आदेश ना मानने के कारण रिम्स निदेशक पर अवमानना चलाया जाए?