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हेमंत सोरेन को नहीं मिली बेल, PMLA कोर्ट मे याचिका खारिज की 

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द फॉलोअप डेस्कः 
जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची PMLA कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि 4 मई को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन और ED की ओर से लगभग एक घंटे से ज्यादा समय तक हुई बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल हेमंत सोरेन ने जमानत को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हेमंत सोरेन ने रांची PMLA कोर्ट के अलावा झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत की गुहार लगायी है। हाईकोर्ट ने बीते 3 मई को जमानत याचिका खारिज करते हुए गिरफ्तारी को सही बताया था। 

अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुका

गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। जमीन घोटाला से जुड़े इस मामले में ईडी ने अबतक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई लोगों गिरफ्तार किया हैं। सभी आरोपी इस वक्त होटवार (बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार) जेल में बंद है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर 30 मार्च को ईडी ने पीएमएलए की विशेष कोर्ट चार्जशीट दाखिल की है। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, निलंबित उपराजस्वकर्मी भानू प्रताप प्रसाद, आर्किटेक बिनोद सिंह, राजकुमार पाहन और हिलेरियस कच्छप को चार्जशीटेड आरोपी बनाया है। जिसमें से हिलेरियस कच्छप की मौत हो गई है। 

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