logo

सुप्रीम कोर्ट में सीएम हेमंत की याचिका पर हुई सुनवाई, कहा- हाईकोर्ट में जाकर रखें अपनी बात

sccm1.jpg

द फॉलोअप डेस्कः 
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका पर सुनवाई हो गई है। यह याचिका ईडी के समन के खिलाफ सीएम ने कोर्ट में दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आप पहले हाईकोर्ट का रूख करें। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे और ईडी की कार्रवाई पर रोक की मांग करेंगे। बता दें कि सीएम ने ईडी के अधिकार को चुनौती दी है। ईडी के समन को मुख्यमंत्री ने गलत बताया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच में सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री का पक्ष वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने रखा। बता दें कि ED ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 4 बार समन जारी कर दिया है। ईडी उनसे जमीन घोटाला मामले में पूछताछ करना चाहती है। बता दें की 15 सितंबर को ही इस मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन उनके अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की तबीयत खराब हो गई थी जिसके बाद 18 सितंबर की तारीख सुनवाई के लिए तय की गई थी। आज की सुनवाई हो गई है। अब सीएम को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा गया है। 


23 सितंबर को ईडी का बुलावा 
बता दें लैंड स्कैम मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने चौथी बार समन भेजा है। उन्हें 23 सितंबर को सीएम को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। गौरतलब है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए पहली बार 14 अगस्त को एजेंसी के दफ्तर आने के लिए सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा गया था। लेकिन सीएम ने पत्र लिखकर एजेंसी के दफ्तर जाने से साफ मना कर दिया था। सीएम ने पत्र के जरिए वक्त की मांग नहीं की थी बल्कि पत्र में कानून की शरण में जाने की बात कही थी। इसके बाद 24 अगस्त को ईडी ने दोबारा समन किया था लेकिन, वह नहीं पहुंचे थे। बल्कि उन्होंने एक चिट्ठी ईडी ऑफिस भिजवा दिया था कि वह समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। अब कोर्ट का जो फैसला होगा, उसके अनुसार ही वे अगला कदम उठायेंगे। इसके बाद 9 सितंबर को उनको पूछताछ के लिए उनको ईडी दफ्तार बुलाया गया लेकिन उस दिन वह राष्ट्रपति के डिनर में शामिल होने दिल्ली चले गये थे। 

 

गिरफ्तारी का होता है डर

मालूम हो कि हेमंत सोरेन ने बीते 23 अगस्‍त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पीटिशन दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचे सीएम हेमंत की ओर से ईडी के समन को चुनौती देनेवाली याचिका में कहा गया है कि ईडी को पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। इसलिए पूछताछ के लिए जारी किये गये समन के मद्देनजर हमेशा गिरफ्तारी का डर बना रहता है। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन दायर किया गया है, उसमें उन्होंने पीएमएलए की धारा-50 और 63 को चुनौती दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में ED द्वारा उन्हें समन कर बुलाया जाने को गलत बताया है।