द फॉलोअप डेस्क
झारखंड में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को उनकी याचिका में डिफेक्ट दूर करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि अगर एक सप्ताह में डिफेक्ट दूर नहीं किया गया तो सरकार की याचिका स्वयं खारिज हो जाएगी। यह जानकारी प्रार्थी के अधिवक्ता विनोद सिंह ने दी। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में हुई।