रांचीः
मांडर विधायक बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति मामले पर आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के समय बंधु तिर्की भी मौजूद थे। उनकी तरफ से अधिवक्ता संजय कुमार ने दलील पेश की। मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होनी है। बता दें कि कांग्रेस विधायक पर आय से लगभग 6 लाख 28 हजार 698 रुपये अधिक अर्जित करने का आरोप है।
2010 में मामला हुआ था दर्ज
गौरतलब है कि बंधु तिर्की इस मामले में जेल भी गये हैं और अब वह जमानत पर चल रहे हैं। सीबीआई ने बंधु तिर्की के खिलाफ 11 अगस्त 2010 को अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने अवैध संपत्ति को लेकर मई 2005 से 30 जून 2009 तक की अवधि को अलग मानते हुए जांच शुरू की थी। इस दौरान सीबीआई ने विधायक बंधु तिर्की की आय 13 लाख 37 हजार रुपया का आकलन किया था। जो आय से लगभग 6 लाख 28 हजार 698 रुपय अधिक था।