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HC ने खारिज की मंत्री इरफान अंसारी की याचिका,  क्या है पूरा मामला यहां पढ़िये 

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द फॉलोअप डेस्क 
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मंत्री डॉ इरफान अंसारी को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में उन्होंने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किये जाने को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस अरुण राय की कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें इरफान अंसारी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बहस की। अब इस मामले की सुनवाई  ट्रायल कोर्ट शुरू करेगी। 

बता दें कि दुमका सिविल कोर्ट ने 2022 में इरफान अंसारी के खिलाफ चार्जफ्रेम किया था। उन पर 2018 में दुष्कर्म पीड़िता बच्ची की फोटो वायरल करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में जामताड़ा थाना में केस दर्ज किया गया था और दुमका के MP-MLA कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी को इरफान अंसारी ने चुनौती दी थी।

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