रांची
ED अफसरों के खिलाफ SC-ST एक्ट में दर्ज मुकदमा मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। नोटिस के जरिये हेमंत को इस मामले में अपना पक्ष यानी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि आज हाईकोर्ट में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में दर्ज एफआईआर को सीबीआई या अन्य स्वतंत्र एजेंसी को देने का आग्रह करने वाले ईडी की याचिका पर सुनवाई हुई। ये याचिका हेमंत की ओऱ से दाखिल गयी है। सुनवाई के दौरान मामले में अदालत ने प्रतिवादी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई हाई कोर्ट के ग्रीष्म अवकाश के बाद होगी। ईडी की ओर से एडवोकेट अमित कुमार दास और सौरभ कुमार ने दलीलें पेश की।
41ए के तहत दिये गये नोटिस पर रोक बरकरार
इसके साथ ही अदालत ने आज ईडी के अफसरों के खिलाफ रांची पुलिस द्वारा 41ए के तहत दिये गये नोटिस पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा है। बता दें कि तत्कालीन सीएम की ओर से दर्ज SC-ST केस में ईडी के अफसरों को 41ए का नोटिस जारी किया गया था। मामले में रांची पुलिस ने ईडी के अफसरों के साथ-साथ मीडिया समूहों को भी नोटिस भेजकर जानकारी देने के लिए कहा था। ईडी के अफसरों ने रांची पुलिस की नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में सुनवाई हुई।
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