रांची
झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार पर आपराधिक अवमानना मामला के सुनवाई आज हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दे कि कोर्ट के स्वतः संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हो रह थी। हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सभी पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। हाइकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की बेंच ने एक सितंबर 2021 को एक मामले की सुनवाई के दौरान स्वत: संज्ञान लेते हुए इन दोनों पर अवमानना का मामला चलाने का निर्देश जारी किया था। मामले को वर्ष 2021 में खंडपीठ में ट्रांसफर कर दिया गया था।
ये है पूरा मामला
एक मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने जस्टिस एसके द्विवेदी से कहा था कि उन्हें अब इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि 11 अगस्त 2021 को मामले की सुनवाई समाप्त होने के बाद प्रार्थी के एडवोकेट का माइक्रोफोन ऑन रह गया था। इस बीच वह अपने मुवक्किल से ये कहते सुन लिये गये कि इस मामले का फैसला उनके पक्ष में आना निश्चित है। इस मामले में सीबीआई की जांच होना 200% तय है। जब प्रार्थी के एडवोकेट इस तरह का दावा कर रहे हैं, तो अदालत से आग्रह होगा कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं करें। इसके बाद मामले को हाईकोर्ट ने अपने संज्ञान में ले लिया।