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झारखंड : 38 लोगों का वेतन भुगतान रोके जाने पर HC ने जताई नारजगी, श्रम विभाग से पूछा, क्यों न CBI से कराई जाए जांच

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द फॉलोअप डेस्क

झारखंड हाईकोर्ट में 17 अप्रैल सोमवार को इश्मत अंसारी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कौशल विकास केंद्र में 38 वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर (VTP) के वेतन का भुगतान नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में हुई।  वहीं, कोर्ट ने मौजूद श्रम विभाग के सचिव से पूछा है कि इस मामले की जांच क्यों न सीबीआई से करवाई जाए। इसका जवाब वह शपथपत्र के माध्यम से दें। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नविन कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एसीबी  जांच के बाद भी उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं, इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 अप्रैल की तिथि तय की है।

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इश्मत अंसारी ने दाखिल की याचिका

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता नवीन कुमार ने कहा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच के बाद भी वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि कौशल विकास केंद्र में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर की नियुक्ति की गई थी। जांच में 38 लोगों को क्लीन चिट मिल चुकी है। फिर भी इनको वेतन का भुगतान श्रम विभाग नहीं कर रहा। जिसके बाद इश्मत अंसारी ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

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