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झारखंड प्रतियोगी परीक्षा बिल को राज्यपाल की मंजूरी, 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान

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द फॉलोअप डेस्क
झारखंड प्रतियोगी परीक्षा बिल को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा से पारित बिल झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 पर मुहर लगा दी है। बिल के अनुसार अब अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा के दौरान पहली बार नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उन्हें एक साल जेल और 5 लाख जुर्माना लगेगा। अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 3 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगेगा। वहीं, अगर, व्यक्ति,प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा के संचालन में कोई षडयंत्र करता हुआ पकड़ा जाता है कि उसके लिए 10 करोड़ तक जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। 

मंच से ही पशु चिकित्सकों से सीएम ने पूछा था घुस दिए है क्या

बता दें कि इस विधेयक को पारित होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से ही पशु चिकित्सकों से पूछा कि क्या आपसे किसी ने नौकरी के लिए घूस लिया है। अगर लिया है तो उसका नाम बताएं, वह जेल में होगाय़ यह मुख्यमंत्री का वादा है। सीएम ने कहा कि राज्य में किसी भी नियुक्ति में कोई धांधली और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरकार ने एक कानून बनाया है, जिसमें किसी भी नियुक्ति में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की धांधली और भ्रष्टाचार की बात सामने आएगी तो संबंधित संस्था और पदाधिकारी जेल में होंगे।

हड़बड़ी में नहीं बल्कि सोच विचार कर लाया गया विधेयक

बता दें कि विधानसभा में मानसून सत्र के पांचवे दिन द्वितीय पाली में विपक्ष के विरोध, बवाल, हंगामे के बीच विधानसभा से कुछ संशोधनों के साथ झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक 2023 पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन  ने कहा था कि सरकार यही चाहती है कि डर और भय संस्थाओं में हो, छात्रों में हो जो ऐसी हरकत करते हैं। किसी एक की वजह से लाखों क्यों परेशान हों। यह विधेयक सिर्फ हम लेकर नहीं आये हैं बल्कि दूसरे राज्यों में भी यह विधेयक है। इस हड़बड़ी में नहीं बल्कि सोच विचार कर लाया गया है। 

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