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15 दिनों के अंदर पंचायत सचिव, शिक्षक और इंजीनियरों को नियुक्ति देगी सरकार- आलमगीर आलम

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द फॉलोअप डेस्क
पंचायत सचिव, शिक्षक और इंजीनियरों को 15 दिनों के अंदर सरकार नियुक्ति पत्र देगी। इस बात का दावा ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने की है। उन्होंने कहा है कि 15 दिनों के अंदर पंचायत सचिव,शिक्षक और इंजीनियर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सरकार इस वक्त इस मामले को लेकर बहुत सीरियस है। उन्होंने आगे कहा उनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। केवल पोस्टिंग बाकी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को शिक्षक नियुक्ति की तरह ही पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट बना कर नियुक्ति का निर्देश दिया। जिसके बाद सरकार ने रिजल्ट निकाला था।


2016 की नियोजन नीति पर हुई थी परीक्षा

पंचायत सचिवों की नियुक्ति भी सरकार की वर्ष 2016 में बनी नियोजन नीति के आधार पर हुई थी। इसके बाद कुछ लोगों की नियुक्ति हो गयी थी, जबकि कई जिलों में नियुक्ति नहीं हो पायी थी। झारखंड हाईकोर्ट के नियोजन नीति को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी थी। जबकि सफल अभ्यर्थियों ने पंचायत सचिवों की नियुक्ति करने का आग्रह करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया था। सफल अभ्यर्थी और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी

सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक चला था मामला

हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सफल अभ्यर्थी और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को शिक्षक नियुक्ति के साथ टैग कर दिया और सरकार को राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2019 में उनकी नियुक्ति परीक्षा हुई थी। वर्ष 2016 की नियोजन नीति के असंवैधानिक होने के बाद राज्य सरकार ने गैर अनुसूचित जिलों में भी नियुक्ति नहीं कर रही है। जबकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति पर रोक नहीं लगाया थी, लेकिन सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है।

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