जामताड़ा:
आज यानि 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक जामताड़ा जिले में नदी से बालू उठाव पर पूरी तरह से रोक है। एनजीटी नियम (National Green Tribunal ACT) के तहत यह कार्रवाई हो रही है। खनन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि अगर कोई भी आदेश के खिलाफ गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
दूसरे राज्यों में खपाया जाता है बालू
गौरतलब है कि जिले में दर्जनों नदी घाट हैं। जहां से हर दिन अवैध रूप से बालू का उठाव होता है। जामताड़ा के बालू घाटों से बालू का उठाव कर पश्चिम बंगाल और धनबाद की ओर खपाया जाता है। खनन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है लेकिन, नदियों से अवैध बालू के उठाव पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाती है।
हर साल लागू होता है नियम
हर साल मानसून आते ही पर्यावरण और नदी को सुरक्षित रखने के लिए यह नियम लागू होता है। अब एनजीटी नियम लागू होने के बाद खनन पदाधिकारी और जिला प्रशासन नदी से अवैध रूप से बालू उठाव पर रोक लगाने में कितना सफल हो पाते है यह देखने वाली बात होगी।