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अब जेल से बाहर आ पाएंगीं ममता देवी, गोला गोली कांड में भी मिली जमानत 

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द फॉलोअप डेस्कः 
रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें आज हाईकोर्ट से गोला गोली कांड में भी जमानत मिल गई है। इस केस के दूसरे दोषी राजीव जायसवाल को भी बेल दे दी गई है। इससे पहले ममता देवी को 27 मार्च को कोर्ट ने हजारीबाग मामले में जमानत दी थी। बता दें कि आज उनके क्रिमिनल अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने ममता देवी को जमानत की सुविधा दी है। अदालत ने दोनों पर जुर्माना लगाया है। 


दो मामलों में हुई थी सजा 
बता दें कि ममता देवी को दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई गई थी। एक में उन्हें पांच साल और दूसरे में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा कम होने की उम्मीद में एक अपील दायर की गई थी। बताते चले कि 13 दिसंबर 2022 को रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/2016 में ममता देवी सहित 13 आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं दूसरे मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने गोला गोलीकांड के चौथे मामले में ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। आज की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में हुई। राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने रखा। वहीं ममता देवी का पक्ष अधिवक्ता अनुराग कश्यप रख रहे थे।