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बड़कागांव : पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और निर्मला देवी को 6-6 माह की सजा, पहले ही एक मामले में हो चुकी है 10 साल की सजा

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रांची: 
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को पहले ही 10-10 साल की सजा हुई है। और अब उन्हें फिर से 6 माह की सजा सुनाई गयी है। बड़कागांव गोलीकांड के एक मामले में रांची कोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी समेत 9 आरोपियों को 6-6 माह की सजा सुनाई है। इस मामले में प्रशासन ने 2 दर्जन से अधिक मुकदमा दर्ज किया था। इससे पहले अब तक 13 मामले में फैसला आ चुका है।  


क्या है पूरा मामला: 

गौरतलब है कि साल 2015 में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर साल 2015 में एनटीपीसी के खिलाफ कफन सत्याग्रह किया था। चिरूडीह में आंदोलनकारियों ने खनन कार्य में लगी मशीनों को रोक दिया। इसके बाद निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी दौरान पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया और गांव वाले निर्मला देवी को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर ले गए। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। बाद में पुलिस ने फायरिंग भी की, जिसमे कुछ लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में प्रशासन ने दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज कराये थे. इनमें11 मामलों में योगेंद्र साव बरी हो चुके हैं।