रांची
राज्य के हर थाने महिला मुंशी की बहाली होगी। DGP अनुराग गुप्ता ने इसके लिए आवेदन मांगा है। जारी आवेदन पत्र में महिला मुंशी बनने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। उन शर्तों को पूरा करने के बाद ही महिला पुलिसकर्मी थानों में मुंशी के रूप में बहाली की जायेगी। जारी पत्र के अनुसार फॉर्म को वही महिला पुलिसकर्मी भरें जो थाना में आवश्यकता अनुसार लंबी अवधि यानी 12 से 14 घंटा कार्य करने के लिए तैयार हो। इसके लिए उन्हें अपने गृह जिला, वर्तमान पदस्थापना और इकाई का नाम अंकित करना होगा।
आवेदन पत्र भरते समय यह भी बताना है कि झारखंड के कौन सी स्थानीय भाषा की जानकारी है। अगर आवेदन करने वाली महिला आरक्षी को झारखंड के किसी स्थानीय भाषा की जानकारी होगी तो उनकी वैसे ही थाने में पदस्थापना होगी, जहां जनजातीय समुदाय की आबादी होगी। महिला आरक्षी को बेहतरीन अंग्रेजी आती है तो उन्हें शहर के थानों में महिला मुंशी के रूप में पदस्थापित किया जाएगा। वहीं, आवेदक को हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग भी आनी चाहिए।
इस तरह तय होगी सीनियरिटी
महिला मुंशी भर्ती में ऐसी महिला आरक्षी को वरीयता दी जाएगी, जिन्हें थाने के शासनिक कार्यालय के किसी विभाग में 5 वर्ष का अनुभव हो। साथ ही पूर्व में महिला थाना के लिए निर्भया शक्ति आरक्षी के रूप में चयन हुआ हो। आवेदन पत्र में महिला आरक्षी को यह भी बताना होगा कि क्या उन्हें किसी तरह की सजा दी गई थी। इसके अलावा अगर उन्हें किसी कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है तो भी उसकी जानकारी देनी है। महिला मुंशी के लिए आवेदन करने वाली पुलिसकर्मियों को 5 जिलों का नाम भी देना है। इन्हीं में से किसी एक में उनकी पोस्टिंग होगी।
इस बारे में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया, “महिला पुलिस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह तय किया गया था कि कम से कम शहर के हर थाने में महिला मुंशी की तैनाती की जाएगी।“ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस मामले को लेकर कई बार डीजीपी अनुराग गुप्ता से चर्चा कर चुके हैं।