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पीइसीइ परीक्षा 2023 के दौरान परीक्षा केंद्र से 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू

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द फॉलोअप डेस्क

पीइसीइ परीक्षा 2023 को कदाचार मुक्त कराने के लिए मेदनीनगर सदर एसडीओ राजेश कुमार शाह ने 28 अप्रैल शुक्रवार को निर्देश जारी किए हैं। जिसमें बताया गया कि परीक्षा केंद्र से 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगा।  दरअसल, परीक्षा को देखते हुए मेदनीनगर सदर एसडीओ राजेश कुमार शाह ने यह निर्देश जारी किया। इस बाबत उन्होंने बताया कि परीक्षा में कदाचार रोकने एवं सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू की गई है। सदर अनुमंडल क्षेत्र में पीइसीइ 2023 के परीक्षाओं के लिए कुल 7 केंद्र बनाए गए है। जिसमें बताया गया सदर अनुमंडल मेदनीनगर अंतर्गत विमला पांडेय मेमोरियल ज्ञान निकेतन स्कूल, जिला स्कूल, एलीट पब्लिक बीएड कॉलेज, आर के गिरिवर+2 विद्यालय, केजी स्कूल, बीसीसी मिशन बालिका उच्च विद्यालय, ब्राह्मण उच्च विद्यालय में शामिल है। इन केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की ओर से परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका रहती है। इसी के मद्देनजर एसडीओ ने निषेधाज्ञा लागू की है।

कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए निर्देश जारी

जारी आदेश में बताया गया कि परीक्षा केंद्र परिसर से 100 गज की दूरी में अभिभावक या किसी अन्य को रहने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत 5 अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा मजमा लगाकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग भी वर्जित रहेगा। इसके अलावा परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, वीक्षक, परीक्षार्थी, पुलिस बल को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में जाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह निषेधाज्ञा सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा। वहीं, इसके लिए जिला नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबरः-06562-228008 तथा 9065016304 जारी किया गया है।

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