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देवघर : सुबह 6 से रात 11 तक शहर में व्यवसायिक और भारी वाहनों की एंट्री पर रोक 

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देवघर
स्कूल ऑवर के दौरान बड़े और भारी वाहनों के शहर में प्रवेश से बच्चों के साथ राहगीरों को रोजाना जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में व्यवसायिक व भारी वाहनों के सुबह के छह बजे से रात के 11 बजे तक प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसे लेकर अनुमंडल पदाधिकारी निर्देश जारी किया है। देवघर शहर में प्रवेश करने वाले व्यवसायिक वाहनों व सभी भारी वाहनों का समय सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक 12 अलग-अलग प्रवेश बिन्दुओं पर प्रवेश निषेध लगाने की आवश्यकता समझते हुए नो-इंट्री घोषित किया गया है। साथ ही बस स्टैंड से खुलने वाली सभी बसों को अपने निर्धारित रूट से ही आवागमन करने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी संबंधित सभी थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र के प्रवेश निषेध बिन्दुओं पर प्रतिदिन पुलिस बल तैनात कर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।

 ये हैं नोइंट्री प्वाइंट के क्षेत्र 

नो-इंट्री प्वाइंट-जसीडीह थाना क्षेत्र के कोठिया मोड़, रिखिया थाना के रिखिया आश्रम मोड़, मोहनपुर थाना क्षेत्र का चौपा मोड, जसीडीह थाना क्षेत्र का टाभाघाट मोड़, जसीडीह थाना क्षेत्र के रोहणी शहीद द्वार, कुंडा थाना क्षेत्र का कानीजोर मोड़, पुराना कुंड़ा थाना मोड़ व उजाला चौक के अलावा नगर थाना क्षेत्र के फब्बारा चौक, देवसंघ मोड़ व कोरियासा मोड़ व बंपास टाउन मोड़ के नाम शामिल है।


 

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