रांची
जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी को चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में निर्वाचन आयोग ने प्रदेश बीजेपी, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, बोकारो को चेतावनी देते हुए नियमों का अक्षरशः अनुपालन करने को कहा है। बीजेपी पर झारखंड में चौथे और पांचवें चरण के मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। आरोप है कि बीजेपी ने मतदाता पर्ची की जगह अबकी बार 400 पार नारा के साथ फोटो, चुनाव चिह्न आदि के साथ मतदाता पर्ची वितरण किया। इसे लेकर एफआइआर भी दर्ज है। इसे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा बीजेपी के प्रदेश संयोजक, विधि प्रकोष्ठ सुधीर श्रीवास्तव को पत्र के माध्यम से सूचित किया है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत वोटरों को अनाधिकृत पहचान पत्र सादे कागज पर देना है। उस पर किसी दल विशेष का चिह्न, प्रत्याशी का नाम और दल का नाम नहीं होना चाहिए।
इरफान को इस मामले में मिली चेतावनी
वहीं विधायक इरफान अंसारी के सोशल मीडिया हैंडल X पर 17 मई को किये गए पोस्ट को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश में कहा गया है कि कोई भी दल या प्रत्याशी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हों, जिससे आपस में घृणा फैले। विभिन्न जातियों और संप्रदायों के बीच तनाव का माहौल बने। साथ ही अपुष्ट आरोपों, आलोचना से बचने को कहा गया है। वहीं वोट के लिए ऐसी अपील से भी बचने को कहा गया है, जिससे जाति या सांप्रदायिक भावना उभरती हो। दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य धार्मिक स्थलों का चुनावी प्रोपेगंडा के लिए उपयोग आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
सेल पर लगा ये आरोप
दूसरी ओर स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के बावजूद अपने बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत कर्मियों को छठे फेज के चुनाव में मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने से मना कर दिया था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस पर संज्ञान लेते हुए बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबंधक को कर्मियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने अपने आदेश को बदलते हुए 25 मई को अपने कर्मियों को सवैतनिक अवकाश देने की घोषणा की। साथ ही कहा है कि जो कर्मी शिफ्ट में मतदान करने जाएंगे, उनको दो महीने के भीतर एक दिन का अवकाश भी मिलेगा।
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