रांचीः
निर्वाचन आयोग खनन पट्टा आवंटन मामले में 31 मई को सुनवाई करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आयोग ने कहा है कि वह खुद व्यक्तिगत रूप से हाजिर हों या अपने वकील के माध्यम से पेश हों। 20 मई को आयोग ने सीएम को इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा था। सीएम ने शुक्रवार को अपना पक्ष चुनाव आयोग के पास रख दिया है। निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को इस आरोप पर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया था कि उन्होंने राज्य में एक खनन पट्टा अपने पक्ष में जारी किया था।
सीएम को सुनने के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा
सूत्रों के मुताबिक अगला कदम उठाने से पहले आयोग मुख्यमंत्री या उनके वकीलों की बात सुनेगा। इसके बाद आयोग अपनी राय राज्यपाल को भेजेगा। आयोग ने प्रथमदृष्टया पाया है कि सीएन ने धारा 9ए के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। बता दें इससे पहले 10 मई को सोरेन ने नोटिस का जवाब देने के लिए निर्वाचन आयोग से चार सप्ताह का समय मांगा था लेकिन उन्हें 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था।
कोर्ट में रखे गए तथ्यों पर आधारित है जवाब
बता दें कि हेमंत सोरेन की ओर से चुनाव आयोग को भेजे गए जवाब में उन्ही तथ्यों को शामिल किया गया है,जो तथ्य उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रखा है। 88 डिसमिल के पत्थर खदान के बारे में साल 2008 से जानकारी दी गई है।जैसे यह पहली बार कब लिया गया ,जमीन का नेचर क्या रहा ,जमीन का कभी खनन हुआ है नहीं, क्या कोई बिजली कनेक्शन लिया गया।