द फॉलोअप डेस्क
झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि आयोग की नीति है कि चुनाव वाले राज्य या केंद्र शाषित प्रदेश में चुनाव के संचालन से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता है जहां वे एक लंबे समय से हैं। इसलिए चुनावों से सीधे जुड़े अधिकारी को वर्तमान जिले में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर वह उस जिले में तैनात है, या फिर पिछले 4 साल के दौरान उक्त जिले में 3 साल पूरे किए हैं, तो उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा।
क्या कहा आयोग ने...
इस विषय में चुनाव अयोग ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए भी आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि जोनल आईजी, रेंज आईजी, राज्य, सशस्त्र पुलिस के कमांडेट, एसएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट मेयर या समकक्ष रैंक अधिकारी जो चुनाव के समय जिले में सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस बलों की तैनाती के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें उनके गृह जिले में तैनात नहीं कियी जाना चाहिए। अगर किसी ने एक ही जगह पर 4 सालों में से 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, या पूरा करने वाला है, तो ऐसे में उनका भी ट्रंसफर किया जाना चाहिए। इस फैसले से चुनाव में निष्पक्षता बनी रहेगी और अधिकारियों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं होगा।