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रांची में रात 10 से सुबह 6 बजे तक गाना नहीं बजा सकेंगे 'डीजे वाले बाबू', ये एरिया होगा साइलेंस जोन

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द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत आदेश पारित किया गया है। इसका अर्थ यह निकला कि रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे आदि पर पूरी तरह से रोक रहेगी। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी अन्य स्थिति में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर मनाही रहेगी। हॉस्पिटल के 100 मीटर के दायरे को “Silence Zone” घोषित कर दिया गया है। 


आदेश का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई 
आज कल पर्व त्योहारों का सीजन चल रहा है। ऐसे में चारों ओर डीजे, लाउडस्पीकर की ध्वनि सुनाई दे रही है। इसी बीच कोर्ट के इस आदेश से लोगों को हल्की निराशा हुई है। कुछ ही समय बाद शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा, ऐसे में लोग देर रात तक डीजे, लाउडस्पीकर आदी बजाते हैं। उन हालातों में सभी बैंक्वेट हॉल और धर्मशाला आदी को कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 

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