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देवघर : श्रावणी मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, 42.5 किलो संदिग्ध पेड़ा नष्ट; तीन दुकानों पर जुर्माना

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देवघर
राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान बाबा बैद्यनाथ मंदिर और आसपास आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार को विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान 42.5 किलोग्राम संदिग्ध पेड़ा नष्ट कराया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने पर तीन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना भी लगाया गया। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देश पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह अभिहित अधिकारी की निगरानी में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब (एमएफटीएल) की सहायता से पेड़ा दुकानों, होटलों और भोजनालयों में मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच की।
45 नमूनों की जांच, तीन पाए गए संदिग्ध
जांच अभियान के तहत गंगा साह पेड़ा भंडार, गणेश पेड़ा भंडार, बैद्यनाथ पेड़ा भंडार, अन्नपूर्णा पेड़ा भंडार, महावीर पेड़ा भंडार, श्री गंगा साह पेड़ा भंडार, बाबा पेड़ा भंडार, मां अन्नपूर्णा भोजनालय, अजय भोजनालय तथा शिव होटल एंड रेस्टोरेंट सहित कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पेड़ा के कुल 45 नमूनों की जांच की गई। इनमें 42 नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए, जबकि तीन नमूने संदिग्ध मिले। इसके बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 42.5 किलोग्राम संदिग्ध पेड़ा मौके पर ही नष्ट करा दिया।
तीन प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के उल्लंघन पाए जाने पर गंगा साह पेड़ा भंडार, श्री गंगा साह पेड़ा भंडार और शिव होटल एंड रेस्टोरेंट पर दो-दो हजार रुपये का ऑन-द-स्पॉट जुर्माना लगाया गया। साथ ही सभी कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 का पालन करने और केवल मानक अनुरूप खाद्य सामग्री की बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
हर खेप की होगी जांच
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी पेड़ा विक्रेताओं को खोवा, पेड़ा और पनीर की प्रत्येक खेप की आयोडीन टिंचर से जांच करने के निर्देश दिए हैं। यदि स्टार्च या किसी अन्य प्रकार की मिलावट की आशंका हो तो ऐसे उत्पादों की बिक्री नहीं करने को कहा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी प्रतिष्ठान में मिलावट या खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर उसका लाइसेंस निरस्त करने सहित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
मेला अवधि तक जारी रहेगा अभियान
खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि श्रावणी मेला समाप्त होने तक बाबा बैद्यनाथ मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित निगरानी जारी रहेगी, ताकि देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।

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