logo

एक्शन : श्रावणी मेले में मांस-मछली बिक्री पर सख्ती, देवघर नगर निगम ने दुकान सील कर वसूला जुर्माना

deoghar01.jpg

देवघर 
राजकीय श्रावणी मेला, 2026 के अवसर पर श्रद्धालुओं की आस्था और मेला क्षेत्र की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा संपूर्ण मेला क्षेत्र में पूरे एक माह (श्रावण मास) के लिए पशु वध एवं मांस-मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। इस आदेश के बावजूद निगम क्षेत्र के कुछ इलाकों में चोरी-छिपे पशु वध करने एवं मांस-मछली की खरीद-बिक्री की शिकायतें विभिन्न माध्यम से प्राप्त हो रही थीं। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त के निर्देश पर गोपनीय जांच दल का गठन किया गया। गठित जांच दल ने तुरंत हरकत में आते हुए निगम क्षेत्र के कोरियासा, जसीडीह, बरमसिया और बैद्यनाथपुर इलाकों में औचक निरीक्षण एवं सघन जांच अभियान चलाया।

त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया

जांच अभियान के दौरान जसीडीह स्थित रोशन मीट शॉप द्वारा आदेश का सीधा उल्लंघन पाए जाने पर निगम की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान को मौके पर ही तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। वहीं जसीडीह स्थित जलाल मीट शॉप, बरमसिया स्थित बबलू मीट शॉप तथा कोरियासा, बैद्यनाथपुर में खुली पाई गई मीट दुकान से कुल ₹7,500 (सात हजार पांच सौ रुपये) का आर्थिक जुर्माना वसूला गया एवं अंतिम चेतावनी दी गई। साथ ही नगर निगम प्रशासन ने पुनः स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे गोपनीय जांच अभियान लगातार चलाए जाएंगे। सभी मांस-मछली विक्रेताओं से अपील की जाती है कि वे नगर निगम के आदेश का अक्षरशः पालन करें एवं पवित्र श्रावणी मेले को स्वच्छ, अनुशासित और आस्था के अनुकूल बनाए रखने में अपना पूर्ण सहयोग दें।


 

Tags - Deoghar Shravani Mela Meat Ban Deoghar Municipal Corporation Action