द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड हाइकोर्ट में अवैध माइनिंग को लेकर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पलामू, गढ़वा और लातेहार के डीसी और एसपी को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे अवैध माइनिंग करने वाले वाहनों की चेकिंग करें और 2 सप्ताह में रिपोर्ट दें। कोर्ट ने कहा कि बड़े वाहनों से लौह अयस्क समेत अन्य खनिजों की अवैध तरीके से ट्रांसपोर्टिंग की बात सामने आ रही है। इसलिए अभियान चलाकर वाहनों की चेकिंग करें। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। पूर्व में इन तीनों जिलों में अवैध माइनिंग की जांच को लेकर गठित 3 सदस्यीय कमिटी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जा चुकी है। इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता पंकज यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।
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