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बड़ी खबर : साहिबगंज अवैध खनन मामले में आरोपी दाहू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश

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द फॉलोअप डेस्क
साहिबगंज में एक हजार करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में आरोपी दाहू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाहू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अदालत ने दाहू यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने दाहू यादव को ED कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है।

झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
बता दें कि ED कोर्ट ने दाहू यादव और उसके भाई सुनील यादव के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश दिया था। ED कोर्ट ने दाहू यादव और सुनील यादव की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है। ED कोर्ट ने इश्तेहार चिपकाने और बाद में संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था।

दाहू यादव ने ED कोर्ट से जारी वारंट और कुर्की के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। झारखंड हाई कोर्ट ने दाहू यादव की इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद दाहू यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गयी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया।

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