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Ranchi : मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा सरयू राय के खिलाफ दर्ज कराए गये आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट ने लिया संज्ञान

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चाईबासा: 

गुरुवार (30 जून) को चाईबासा में ऋषि कुमार की विशेष अदालत ने जमशेदपुर पूर्वी से वरिष्ठ विधायक सरयू राय के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में संज्ञान लिया है। आरोप है कि सरयू राय ने कोरोना प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ 14 अप्रैल 2022 से लेकर कई दिनों तक मीडिया में बयानबाजी की थी। 

कोर्ट ने सरयू राय को जारी किया समन
इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग को लेकर जमशेदपुर एसडीजेएम न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी। इसे चाईबासा स्थित विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) में स्थानांतरित कर दिया गया था। न्यायालय ने बन्ना गुप्ता की शिकायत को प्रथम दृष्टया सही माना और सरयू राय के विरुद्ध संज्ञान लिया। सरयू राय को कोर्ट में उपस्थित होने हेतु समन जारी किया गया है। सरयू राय की इस पर प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।