द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट ने गांडेय उपचुनाव पर रोक की अर्जी को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने प्रार्थी से कहा है कि अगर उन्हें इस उपचुनाव से कोई शिकायत थी तो अधिसूचना जारी होने के पहले कोर्ट को बताना चाहिए था। अधिसूचना जारी हो जाने के बाद अदालत चुनाव रद्द नहीं कर सकती। गौरतलब है कि 20 मई को गांडेय में उपचुनाव के लिए मतदान होगा। झामुमो ने इस उपचुनाव के लिए कल्पना मुर्मू सोरेन को मैदान में उतारा है।
विधानसभा का कार्यकाल अब एक साल से कम इसलिए नहीं होना चाहिए उपचुनाव
गौरतलब है कि वीरेंद्र मंडल नामक एक व्यक्ति ने गांडेय उपचुनाव कराने को लेकर याचिका दाखिल की थी। वीरेंद्र मंडल ने कहा था कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अब एक साल से कम रह गया है। इसलिए उपचुनाव नहीं होना चाहिए। इसमें उन्हें बांबे हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दिया था,जिसमें एक साल से कम समय रहने पर उपचुनाव नहीं कराने का आदेश दिया गया था। इस पर झारखंड ने कहा कि अब चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है,ऐसे में अदालत अब कुछ नहीं कर सकता।
सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद से खाली है सीट
गौरतलब है कि गांडेय विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव 20 मई को होंगे। नतीजे 4 जून को आएंगे। जानकारी हो कि गिरिडीह जिले की गांडेय सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। 31 दिसंबर को विधानसभा सचिवालय की एक अधिसूचना में कहा गया था कि जनता को सूचित किया जा रहा है कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने गांडेय के विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। जिसके बाद से यह सीट खाली है।
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