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चेक बाउंस केस में कोर्ट का आदेश बरकरार, दोषी को करना होगा 24 लाख का भुगतान 

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द फॉलोअप डेस्क
रांची सिविल कोर्ट ने चेक बाउंस के आरोप में दोषी पाए गए अमित कुमार सोनी की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने दोषी की अपील को खारिज कर दिया है और निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। चेक बाउंस मामले में निचली अदालत ने दोषी अमित कुमार को 1 साल की सजा के साथ 24 लाख रूपये जुर्माने की राशि भुगतान करने का आदेश दिया था। बता दें, यह मामला 19 लाख 85 हजार के चेक बाउंस केस का है। 

निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती
निचली अदालत के इस फैसले को दोषी अमित कुमार सोनी ने प्रधान न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की कोर्ट में चुनौती दी थी। इस दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दोषी जुर्माने की राशि पीड़ित को देगा। यह राशि उस चेक के बदले देय होगी, जो बाउंस हो गया। इस मामले में पीड़ित अजय जैन की ओर से अधिवक्ता अनंत कुमार विज ने बहस की।

दोनों चेक हुए थे बाउंस
उक्त मामला चेक बाउंस का है, जिसमें दोषी अमित कुमार सोनी ने अजय जैन को पैसों के भुगतान के लिए 19 लाख 85 हजार के दो अलग-अलग चेक दिए थे। लेकिन कैश कराते वक्त ये दोनों ही चेक बाउंस हो गए थे। जिसके बाद अजय ने कोर्ट का सहारा लिया। अजय ने सिविल कोर्ट में चेक बाउंस का केस दर्ज करवाया। इस केस में ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट जेनिस मिंज की कोर्ट में फैसला दिया गया था। 

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