रांची:
बरियातु के कई दुकानों पर जुर्माना लगाया गया है। इन दुकानों पर नगर निगम रांची ने झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 171 के तहत कार्रवाई की है। निगम ने अधिनियम के तहत बरियातु रोड में संचालित होने वाले कई प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है।
इतने भरने होंगे जुर्माने की राशि
प्रतिष्ठानों को जुर्माने के तहत 50 हजार 863 रुपए जमा करने है। जिन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया है वह कमर्शियल एरिया में बिना अनुमति के होडिंग आदि लगा रखा था। निगम ने कई प्रतिष्ठानों के होडिंग और बैनर भी हटवायें।
इन दुकानों पर लगा है जुर्माना
वहीं बरियातु रोड में संचालित सीएन होंडा, प्रेमसंस मोटर, रौनक बजाज, मित्तल एजेंसी, साई ऑटो एंड गौदरेज इंटिरियो आदि पर जुर्माना लगाया गया है।