द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर सोमवार को फिर नाराजगी जतायी है। राजधानी रांची में अवैध ई-रिक्शा पर रोकथाम नहीं होने से जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट ने ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मौखिक रूप से कहा कि रांची में चल रहे अवैध ई-रिक्शा पर 15 अगस्त से पहले रोक लगाएं। कोर्ट ने पुलिसकर्मियों को फटकार लगाते हुए कहा कि रांची में चल रहे अवैध ई- रिक्शा पर पुलिस और नगर निगम का कोई नियंत्रण नहीं है।
झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अदालत में मौखिक रूप से कहा कि ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई के नाम पर ई-रिक्शा जब्त करती है और फिर रांची नगर निगम के भरोसे छोड़ देती है। रांची नगर निगम इन पर जुर्माना लगाकर फिर से इन्हें सड़क पर चलने के लिए छोड़ देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मामले में कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी रांची को मंगलवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि सरकार सुनिश्चित करे कि 15 अगस्त से पहले रांची में अवैध रूप से चलने वाले ई-रिक्शा पर पूरी तरह से रोक लग जाए।