रांची
झारखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति की अब जल्दी ही होने वाली है। आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने यह बात कही। एडवोकेट जेनरल ने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर समिति बना ली गयी है। हाईकोर्ट ने इसके बाद झारखंड सरकार का आग्रह मंजूर किया और मामले में बहस के लिए अगली तारीख तय कर दी है। जो कि 22 नवंबर है। बता दें कि लोकायुक्त मामले में आज की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में की गयी।
कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को नहीं दे सकता निर्देश
गौरतलब है कि पूर्व की वैधानिक बहस में एडवोकेट जेनरल राजीव रंजन ने जानकारी दी थी कि झारखंड में लोकायुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की बहाली के लिए जल्दी ही एक बैठक का आयोजन होना है। इससे पहले झारखंड विधानसभा के सचिव ने कोर्ट की दो आपत्तियों पर शपथ पत्र दाखिल किया था। शपथ पत्र में बताया गया था कि हाईकोर्ट की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने का प्रावधान नहीं है। हाईकोर्ट विधानसभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में विधानसभा के अध्यक्ष को आदेश देने की वैधानिक शक्ति अदालत के पास नहीं है। दूसरी ओऱ इससे पहले की बहस में अदालत ने सरकार को बताया था कि आर्टिकल 226 के अनुसार हाईकोर्ट विधानसभा के अध्यक्ष को विपक्ष का नेता बहाल करने का निर्देश दे सकता है।