रांची
पार्किंग नियमों की अनदेखी करने पर व्यवसायिक भवनों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। चिह्नित भवनों को सील किया जायेगा और तोड़े जाने की भी कार्रवाई हो सकती है। रांची नगर निगम ने एक पत्र जारी व्यवसायिक भवनों के मालिक और दुकानदारों से कहा है कि वे पार्किंग नियमों के अनुसार ही अपने भवन के सामने वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित करें।
जारी पत्र में निगम ने कहा है, आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि शहर के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों वाले भवनों के लिए जो चिन्हित पार्किंग है, उसका पार्किंग के जगह पर दूसरे प्रयोग में लाया जा रहा है। प्रतिष्ठान वाले अपने गाड़ियों को सड़क किनारे खड़ी कर रहे हैं। साथ ही साथ कई दुकानदारों द्वारा अपने क्षेत्र से बाहर सामान रखकर व्यवसाय किया जा है, जिससे यातायात बाधित हो रही है। सफाई कार्य में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो भवन प्लान अधिनियम तथा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 का स्पष्ट उल्लंघन है।
नगर निगम ने कहा है, प्रतिष्ठानों के मालिक से अपील है कि 3 दिनों के अन्दर अपने वाहनों का पार्किंग, भवन में चिन्हित पार्किंग स्थल में ही करना सुनिश्चित करे। इसके साथ ही वैसे प्रतिष्ठान जिन्होने अपने चिन्हित पार्किंग स्थल जो भवन के Building Plan में निगम द्वारा पारित किया गया है, उसमें बदलाव कर दूसरे कार्य (दुकान / गोदाम, अन्य) में प्रयोग में लाया जा रहा है, उसे सुधारें और पार्किंग के रूप में प्रयोग करें। अन्यथा भवन को सील करते हुए Demolish करने की कार्रवाई की जाएगी।