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बड़ी खबर : पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा

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रांचीः 
पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की आज बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यस्तरीय मेधा सूची जारी करने का निर्देश दे दिया है। कोर्ट ने इस मामले को पंचायत सचिव नियुक्ति मामले को शिक्षक नियुक्ति के मामले के साथ जोड़ते हुए सरकार को मेधा सूची बनाने को कहा है। बता दें कि एक लंबे समय के इंतजार के बाद पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को राहत की खबर मिली है। परीक्षा की सारी शर्तों को पूरा करने के बाद भी पंचायत सचिव अभ्यर्थी पांच साल से नौकरी ज्वाइन करने की आस में बैठे थे। कुल 3088 अभ्यर्थियों ने आज राहत की सांस ली है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। आज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम आर शाह की अदालत में हुई। राज्य सरकार पक्ष अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह ने रखा। 


क्या है मामला 
एक अभ्यर्थी विकास ने बताया कि अब पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता बिल्कुल साफ है। अभ्यर्थियों ने बताया कि मई 2017 में आयोग ने 3088 पदों पर नियुक्ति के लिए पंचायत सचिव तथा निम्नवर्गीय लिपिक का विज्ञापन प्रकाशित किया था। विज्ञापन में दो तरह के नियम थे। एक तरफ 13 अनुसूचित जिले जिसे वहीं के स्थानीय निवासी के लिए शत प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था, जबकि दूसरी तरफ 11 गैर अनुसूचित जिले व राज्य स्तरीय पदों के लिए पूरे भारत के निवासी फॉर्म भरने के लिए पात्र माने गये थे। लिखित परीक्षा 2018 के जनवरी-फरवरी माह में विभिन्न तिथियों में आयोजित की गयी थी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण वैसे सभी अभ्यर्थियों का कंप्यूटर ज्ञान एवं हिंदी टंकण परीक्षा लिया गया था। इसमें उत्तीर्ण 4948 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन सितंबर 2019 में किया गया था। उसके बाद से अभ्यर्थियों का अंतिम मेधा सूची सह रिजल्ट का प्रकाशन जेएसएससी द्वारा अब तक नहीं किया गया है।