रांची :
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के अनंगड़ा में खदान लीज मामले में चुनाव आयोग को जवाब भेज दिया है।चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखने के लिए 20 मई तक का वक़्त दिया था।तय वक़्त के अंदर रांची से विशेष दूत भेज कर दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर में जवाब जमा कर दिया गया है।
कोर्ट में रखे गए तथ्यों पर आधारित है जवाब
हेमंत सोरेन की ओर से चुनाव आयोग को भेजे गए जवाब में उन्ही तथ्यों को शामिल किया गया है,जो तथ्य उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रखा है। 88 डिसमिल के पत्थर खदान के बारे में साल 2008 से जानकारी दी गई है।जैसे यह पहली बार कब लिया गया ,जमीन का नेचर क्या रहा ,जमीन का कभी खनन हुआ है नहीं, क्या कोई बिजली कनेक्शन लिया गया।
बीजेपी की ओर से हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की रही है माँग
बीजेपी की ओर से खनन मामले को ऑफिस ऑफ़ प्रॉफिट से जोड़कर हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग रही है।वही जेएमएम लगातार खदान लीज का मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9 A के तहत नहीं होने की बात कहती रही हैं।