द फॉलोअप डेस्क
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अभियंता प्रमुख वीरेंद्र राम को सोमवार की देर रात निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार की जल संसाधन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग के अपर सचिव संजय कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वीरेंद्र कुमार राम ( मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, झारखंड) को प्रवर्तन निदेशालय, रांची द्वारा PMLA की धारा-19 के तहत दिनांक 23.02.2023 को हिरासत में लिये जाने की सूचना संयुक्त सचिव ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक- 591 दिनांक 24.02.2023 द्वारा दी गई।ऐसे में वीरेंद्र कुमार राम को ईडी द्वारा दिनांक- 23.02.2023 को हिरासत में लिये जाने के कारण झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम- 9(2) (क) के तहत हिरासत में लिए जाने की तिथि 23.02.2023 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित (Deemed suspend) किया जाता है। निलंबन की अवधि में वीरेंद्र राम को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम 10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि हिरासत से रिहा होने पर मुख्य अभियंता द्वारा जल संसाधन विभाग, झारखंड में योगदान समर्पित किया जाएगा।
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