रांची
35 वर्ष से अधिक आयु वाले अभ्यर्थी भी अब सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने आज इस संबंध में फैसला सुनाया है। दरअसल अभिषेक कुमार, अवनीश शेखर, दीपक कुमार आदि ने आयु में छूट के लिए हाईकोर्ट में याचिक दायर की थी। याचिका में इन्होंने कहा था कि वे कई साल से सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सरकार किसी न किसी कारण से परीक्षा को हर साल टालती रही है। इससे उनकी आयु अब परीक्षा देने की नहीं रह गयी है। उनको आयु में छूट मिलनी चाहिये। कहा कि अगर प्रति वर्ष परीक्षा का आयोजन होता, तो ये स्थिति पैदा नहीं होती।
अंतिम निर्णय आज सुनाया गया
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पहले अभ्यर्थियों को इस परीक्षा का फार्म भरने की अनुमति दी थी। लेकिन मामले में अंतिम निर्णय आज सुनाया गया। कोर्ट ने उम्मीदवारों को 21 सितंबर तक ऑफनलाइन आवेदन फार्म जमा करने का आदेश दिया था। आयु सीमा की छूट की याचिका को कोर्ट ने आज मंजूर कर लिया। मामले की सुनवाई जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली बेंच में हो रही थी। गौरतलब है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा जेपीएससी की ओर से ली जा रही है।
5 साल से नहीं ली गयी है परीक्षा
दायर याचिका में अभ्यर्थियों ने बताया है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा झारखंड सरकार ने पांच साल से नहीं ली है। इससे उनकी आयु परीक्षा के लिए निर्धारित आयु यानी 35 साल से अधिक हो चुकी है। अगर नियमित परीक्षा होती रहती, तो वे कई बार परीक्षा में शामिल हो चुके होते। अब अगर आयु सीमा में छूट नहीं मिलती है, तो वे परीक्षा में बैठने से वंचित हो जायेंगे। प्रार्थियों की ओर से एडवोकेट सौरभ अरुण, श्रेष्ठ गौतम, अमित कुमार सिन्हा और राजेश कुमार ने दलील पेश की।