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शिबू सोरेन पर लोकपाल की कार्रवाई पर लगी रोक हटी, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे क्या बोले

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द फॉलोअप डेस्क, रांची:

लोकपाल केस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और उनके परिजनों के खिलाफ लोकपाल की कार्रवाई पर लगी रोक हटाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका को प्रीमेच्योर मानते हुए खारिज किया, दिसंबर 22 में दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। लोकपाल के आदेश पर सीबीआई ने पीई दर्ज कर संपत्ति की जांच की थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर (एक्स) पर इसकी जानकारी दी है। निशिकांत दुबे ने लिखा है कि आज दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल में दाखिल मेरे केस को सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है और दखलअंदाजी से इनकार कर दिया है। निशिकांत दुबे ने बताया कि कोर्ट ने फैसले में कहा कि सोरेन परिवार के भ्रष्टाचार पर फिलहाल लोकपाल की कार्रवाई और सीबीआई जांच कानून सम्मत है। 

 

शिबू सोरेन ने कार्यवाही निरस्त करने की मांग की थी
गौरतलब है कि शिबू सोरेन ने अपने खिलाफ लोकपाल में चल रही कार्यवाही को निरस्त करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले में पूर्व में हुई सुनवाई के बाद जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने लोकपाल में शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि शिबू सोरेन और उनके परिजनों ने सरकारी राशि का दुरुपयोग कर संपत्ति अर्जित की है। पूर्व में हाईकोर्ट ने सितंबर 2022 में लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। शिबू सोरेन ने तर्क दिया था कि उनपर लगे आरोप दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित हैं। 

शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट में क्या दलील थी
शिबू सोरेन ने कोर्ट में दलील दी थी कि मेरे मामले में लोकपाल द्वारा विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोप, शिकायत की अवधि से पहले के हैं। गौरतलब है कि पूर्व निर्धारित तिथि के मुताबिक आज दिल्ली हाईकोर्ट में मामले में फैसला सुनाया गया।