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नमाज़ कक्ष विवाद : भाजपा नेताओं की जमानत खारिज, संजय सेठ और आशा लकड़ा समेत 28 के विरुद्ध जारी हो सकता है अरेस्ट वारेंट

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रांची:

झारखंड विधानसभा में नमाज़ कक्ष को लेकर हुआ विवाद आपकाे याद होगा। उस समय इसको लेकर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने सदन से सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया था।  8 सितंबर 2021 को भाजपा की ओर से निकले विधानसभा मार्च को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया था, जिसमें कई नेताओं को चोट भी आयी थी। मार्च में शामिल नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध थाना में मामले दर्ज हुए थे। 

प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचाने और हवलदार से हथियार छीनने के प्रयास का आरोप लगाते हुए अंचल अधिकारी अमित भगत ने धुर्वा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।17 दिसंबर को निचली अदालत में जामनत याचिका दायर की थी, जो खारिज हो चुकी है। केस डायरी में कहा गया है कि इन लोगों पर लगे आरोप को पुलिस ने सही पाया है। खबर है कि मार्च में शामिल रांची सांसद संजय सेठ और रांची मेयर आशा लकड़ा समेत 28 भाजपा नेता-कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस अरेस्ट वारंट जारी कर सकती है।

 

 

कौन-कौन हैं नामज़द आरोपी

सांसद संजय सेठ, रांची मेयर आशा लकड़ा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, आरती कुजूर, संजय जायसवाल, सुजान मुंडा, अमरदीप यादव, किसलय तिवारी, अशोक यादव, शोभा यादव, केके गुप्ता, प्रदीप साहू, शशांक कुमार, सुचिता सिंह, अस्मिता सिंह सोढ़ी, अमित कुमार, सीमा सिंह, बबीता वर्मा सिंह, रेखा महतो, अनीता देवी, राजीव शाहदेव, अर्चना सिंह, नीलम चौधरी, अमित कुमार मिश्रा, बसंत कुमार, सुजाता कुमारी और मंजूलता दुबे आदि नामज़द आरोपी हैं। मामले में साथ ही 1500 से 2000 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया था।

 

हाई कोर्ट जा सकते हैं नेता

निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद भाजपा नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संभावना है कि वे झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। क्योंकि वहीं से अब उन्हें स्टे ऑर्डर मिल सकता है।