द फॉलोअप डेस्क
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की ओर से झारखंड के वरीय IAS अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है। इन दोनों अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। इस याचिका पर सुनवायी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में हुई।बता दें कि पिछले दिनों ACB ने छत्तीसगढ़ से जुड़े शराब घोटाला मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसे ED द्वारा टेकओवर किया गया है। इसके बाद ED ने विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के कई जगहों पर रेड की थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने ACB की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में दोनों अधिकारियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है।