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बड़ी खबर : कैशकांड मामले में कांग्रेस विधायकों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने जीरो FIR को किया निरस्त

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द फॉलोअप डेस्क
कैश कांड में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने अरगोड़ा थाना में दर्ज ज़ीरो FIR और कोलकाता में दर्ज मामला को क्वेश कर दिया गया। बता दें कि 24 फरवरी को बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अदालत ने विधायकों को पक्ष में फैसला सुनाया है। अब यह मामला ही ख़त्म हो गया। तीनों विधायक पर लगा आरोप नहीं टिक पाया।

सत्य मेव जयते इऱफान अंसारी ने किया ट्वीट

कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने ट्वीट कर लिखा कि सत्य मेव जयते माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं। @kcvenugopalmp@kharge@avinashpandeinc@INCJharkhand@RahulGandhi@priyankagandhi@RajeshKinc@vidyarthee@Alamgircongress

 

 

विधायकों को 49.37 लाख रुपये के साथ कि‍या गया था गिरफ्तार
सरकार को गिराने के लिए तीनों विधायकों पर पैसे लेने का आरोप लगा था। यह भी कहा गया था कि सूचक को ऐसी उम्मीद है कि सभी सरकार गिराने के लिए प्रयास कर रहे थे और उनसे भी इसमें शामिल होने को कहा गया था। लेकिन इसके समर्थन में कोई केस नहीं किया गया। तीनों कांग्रेसी विधायकों को कोलकाता पुलिस ने 30 जुलाई 22 को हावड़ा के पांचला में 49.37 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था। तीनों के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है और यह मामला फिलहाल कोलकाता के न्यायालय में लंबित है। तीनों विधायकों को कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत प्रदान की थी।

 

 

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