logo

Ranchi : सजा सुनाए जाने के बाद बोले बंधु- मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हाईकोर्ट में करूंगा अपील

bandhu21.jpg

रांची: 

आय से अधिक संपत्ति के 11 साल पुराने मामले में मांडर विधायक बंधु तिर्की को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। बंधु तिर्की पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि यदि जुर्माने की रकम अदा नहीं की गई तो 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। गौरतलब है कि बंधु तिर्की के खिलाफ मधु कोड़ा कांड में केस दर्ज किया गया था। 

द फॉलोअप से बातचीत में क्या बताया! 
सजा सुनाए जाने के बाद मांडर विधायक बंधु तिर्की से द फॉलोअप ने बातचीत की। बंधु तिर्की ने बातचीत में कहा कि मैं न्यायालय के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जल्दी ही झारखंड हाईकोर्ट में अपील करूंगा। मैं कानूनी विशेषज्ञों की सलाह-मशविरा कर रहा हूं। बंधु तिर्की ने पार्टी की छवि के सवाल पर कहा कि वहां लाखों-करोड़ों बंधु तिर्की हैं। 

कार्यकर्ता और जनता हताश ना हों
बंधु तिर्की ने कहा कि न्यायालय के फैसले से ना तो हमारे कार्यकर्ता हताश हुए हैं और ना ही नेता। पार्टी अध्यक्ष से लेकर तमाम विधायक मेरे साथ हैं। मैं मांडर विधानसभा की जनता से यही कहना चाहूंगा कि अपने इस सेवक पर विश्वास रखिये। मैं आगे भी उनकी सेवा करता रहूंगा। 

बंधु तिर्की के खिलाफ कब दर्ज हुआ था केस! 
गौरतलब है कि बंधु तिर्की पर 6 लाख 28 हजार 698 रुपये संपत्ति से अधिक अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने बंधु तिर्की को बनहोरा स्थित उनके आवास से 12 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। तब बंधु तिर्की को तकरीबन 40 दिन जेल में रहना पड़ा था। हाईकोर्ट से जमानत लेकर बंधु बाहर आये।

गौरतलब है कि बंधु तिर्की के खिलाफ 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया था। बंधु तिर्की मधु कोड़ा सरकार में खेल और शिक्षा मंत्री थे।