रांचीः
जमीन से जुड़े मामले को लेकर हाईकोर्ट ने नामकुम सीओ के वेतन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक सप्ताह में याचिकाकर्ता को उसके जमीन पर अधिकार दिलाया जाये। ऐसा नहीं होने पर कोर्ट नामकुम सीओ के खिलाफ अवमानना का मामला चलेगा अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होनी है। कोर्ट ने जिला के वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना देने का भी आदेश दिया है।
2019 का है मामला
इस मामले के एनके पसारी ने याचिका दाखिल की है। साल 2019 मे एसडीओ ने उक्त भूखंड पर अधिकार दिलाने के लिए पुलिस बल तैनात करने का आदेश दिया था लेकिन सीओ ने आदेश नहीं माना । इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा।