रांचीः
चीफ जस्टिस रवि रंजन और एस एन प्रसाद की बेंच में रिम्स नियुक्ति मामले में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने रिम्स से नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि आखिर रिम्स चर्तुथ वर्गीय कर्मचारियों की बहाली क्यों नहीं कर रहा है।
इससे पहले भी रिम्स में नियुक्ति को लेकर कोर्ट कई बार रिम्स औस राज्य सरकार से आदेश जारी कर चुका है। पिछली बार जब इस मामले में सुनवाई हुई थी तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन पर कोर्ट का आदेश नहीं मानने की बात कही थी।
कोर्ट ने मांगा था जवाब
28 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन और राज्य सरकार जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा था कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए रिम्स मे पद खाली है। इन पर नियुक्ति करने की बजाए आउटसोर्सिंग पर बहाली की गयी, जो गलत है। जिस पर रिम्स प्रबंधन ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश पर आउटसोर्सिंग बहाली हुई है। रिम्स ने राज्य सरकार के आदेश का पालन किया है।