रांची :
राज्य में एक अप्रैल 2022 के बाद से तंबाकू के भंडारण के लिए लाइसेंस रखना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पादों के भंडारण, पैकिंग, विनिर्माण करने पर सजा होगी। नगर विकास विभाग के सचिव ने सभी शहरी निकायों को इससे संबंधित निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम के अनुसार किसी भी परिसर में तंबाकू से जुड़ा कोई भी कार्य बिना लाइसेंस के नहीं होगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
लाइसेंस लेना अनिवार्य
गौरतलब है कि एक अप्रैल 2022 से यह नियम लागू होना है। तंबाकू विक्रेताओं के लिए वेंडर लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस लेने के लिए निकायों में आवेदन करना होगा। इसके अलावा वेबसाइट jharrkhandsuda.net पर आवेदन किया जा सकता है।
1 अप्रैल से होगा लागू
आदेश का उल्लंघन करने पर तंबाकू कारोबारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। तंबाकू या तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारी संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र समिति से लाइसेंस लेकर ही खरीद-बिक्री कर पायेंगे।