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दारोगा अनुपम कच्छप मर्डर केस के 2 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली बेल, इस शर्त पर हुई जमानत

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रांची 
स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कच्छप की हत्या के दो आरोपियों मनोहर कुमार सिंह और संजय सिंह को हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। हाईकोर्ट ने दोनों को 25-25 हजार के निजी मुचलके जमा करने और आधार कार्ड में बदलाव नहीं करने और ट्रायल के दौरान इस केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त पर बेल दी है। मनोहर कुमार सिंह और संजय सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने बहस की. दरअसल पिछले वर्ष दो अगस्त की देर स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। तीन अगस्त को खून से लथपथ अनुपम कच्छप का शव कांके थाना क्षेत्र के संग्रामपुर रिंग रोड के पास स्थित एक होटल के समीप से बरामद हुआ था। पुलिस ने इस केस में नवंबर महीने में आधा दर्जन से ज्यादा लोगो को गिरफ्तार किया था। 


 

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