गोड्डाः
महगामा ग्रामीण जलापूर्ति योजना में अनियमितता बरते जाने वाले मामले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 12 इंजीनियर व एक ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों में तीन कार्यपालक अभियंता, पांच सहायक अभियंता, चार कनीय अभियंता के अलावा एक ठेकेदार शामिल है। ACB ने पूरे मामले में प्रारंभिक जांच (पीई) की थी। जांच सभी आरोपियों को दोषी पाया गया था। जांच में यह बात पता चली थी कि योजना के लिए 1.64 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन हुआ था, लेकिन सभी आरोपियों की मिलीभगत से 70 लाख रुपये अधिक का भुगतान हो गया।
अब जाकर मिली अनुमति
एसीबी ने कई बार राज्य सरकार से आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। एसीबी ने अनुमति के लिए कई बार राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग रिमांइड भी भेजा था। मामला 23 मई 2016 का है, पांच साल बाद अनुमति मिली है तो अब ACB ने प्राथमिकी दर्ज की है।
ये सभी हैं आरोपी
डीएन प्रसाद कार्यपालक अभियंता, एसके शर्मा कार्यपालक अभियंता, शंकर पासवान कार्यपालक अभियंता, रास बिहारी सिंह सहायक अभियंता, रास बिहारी सिंह सहायक अभियंता, नीलम कुमार सहायक अभियंता, रतन कुमार सिंह सहायक अभियंता, महेंद्र प्रधान कनीय अभियंता, रामानंद मंडल कनीय अभियंता, जेपी सिंह कनीय अभियंता, रामदेव यादव तत्कालीन सहायक अभियंता, मनोज कुमार पूर्व कनीय अभियंता