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रांची : किसी का रास्ता बंद करना मौलिक अधिकारों का हनन, प्रशासन दीवार तोड़कर गीता देवी को दे रास्ता

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रांचीः
रांची के हिनू इलाके की रहने वाली गीता देवी के घर का रास्ता स्थानीय लोगों ने बंद कर दिया है। इसे लेकर गीता देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता।कोर्ट ने कहा कि किसी का रास्ता, हवा और पानी बंद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने क्रिमिनल रिट पर सुनवाई करते रांची जिला प्रशासन और रांची एसएसपी को यह निर्देश दिया है कि सोमवार तक गीता देवी को रास्ता दिया जाए चाहे। आज की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। 

टाइटल डिसाइड नहीं किया गया
प्रार्थी के अधिवक्ता शशांक शेखर ने कोर्ट में बताया कि स्थानीय लोगों ने जिस भूमि पर दीवार देख रास्ता बंद किया है वह आम रास्ता था लेकिन उसे सरना की जमीन बता कर वहां बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई। जिससे गीता देवी का आने जाने का रास्ता बंद हो गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि हम टाइटल डिसाइड नहीं कर रहे। टाइटल डिसाइड करने के लिए दोनों पक्ष सक्षम न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। जब तक टाइटल डिसाइड नहीं हो जाता तब तक किसी का रास्ता नहीं बंद कर सकते इसलिए कोर्ट ने रांची एसएसपी को सोमवार तक प्रार्थी गीता देवी को रास्ता दिलवाने का निर्देश दिया है।