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सारंडा को सेंचुरी घोषित करने के मुद्दे पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन, निकायों व पंचायतों को मिलेगी सरकार के राजस्व का चार फीसदी राशि

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द फॉलोअप डेस्क
राज्य मंत्रिपरिषद ने सारंडा सघन वन क्षेत्र ( 575.19 वर्ग किलोमीटर) को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन करने का फैसला किया है। इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में वन पर्यावरण, खान व भूतत्व, भू-राजस्व, कल्याण व संबंधित अन्य विभागों के कुल पांच मंत्री रहेंगे। जल्द ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के गठन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सारंडा के अंकुआ, समता, करमपदा, तिरिलपोसी, फोल्कोवाद और कुदलीवाद इलाके का सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर कैबिनेट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य मंत्रिपरिषद अपना अंतिम निर्णय लेगा। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा को आठ अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित नहीं करने पर राज्य की मुख्य सचिव को जेल भेजने की चेतावनी दी है। आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 27 एजेंडों को मंजूरी दी गयी।


निकायों और पंचायतों को मिलेगा राज्य सरकार के शुद्ध स्व कर राजस्व का 4 फीसदी राशि
पंचम वित्त आयोग की अनुशंसा पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने पंचायतों और नगर निकायों को अपने शुद्ध स्व कर राजस्व का चार फीसदी राशि देने का निर्णय लिया है। चार फीसदी की राशि का 40 फीसदी हिस्सा नगर निकायों को और 60 फीसदी पंचायतों को मिलेगा। चार फीसदी राशि की गणना पिछले वित्तीय वर्ष के राजस्व प्राप्ति के आधार पर गणना की जाएगी।


मंडल डैम के डूब क्षेत्र में रहनेवाले परिवारों को 15 लाख रुपए मिलेंगे
शहीद नीलांबर पीतांबर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना(मंडल डैम) के डूब क्षेत्र में रहनेवाले सात गावों के 780 परिवारों को पुनर्वासित करने की योजना को स्वीकृति दी गयी है। इस योजना के तहत प्रभावित परिवार एक मुश्त 15 लाख रुपए लेकर अलग पुनर्वासित हो सकते हैं। या वन विभाग के माध्यम से पुनर्वासित होने पर 15 लाख रुपए का 35 फीसदी राशि कृषि योग्य 2 हेक्टेयर भूमि खरीदने के लिए, 30 फीसदी राशि खतियान से संबंधित सेट्लमेंट पैकेज के लिए, 20 फीसदी राशि गृह निर्माण के लिए एवं 10 फीसदी राशि सामुदायिक सुविधाओं के लिए दी जाएगी। मसलन सड़क, शौचालय, पूजा स्थान आदि।


कस्तूरबा गांधी  एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मियों के मानदेय में चार फीसदी की वृद्धि
सरकार ने राज्य में अवस्थित 203 कस्तूरबा गांधी और 57 बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के मानदेय में 4 फीसदी की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इन विद्यालयों में 1132 शिक्षिकाएं एवं 1015 शिक्षकेत्तर कर्मचारी हैं।


झारखण्ड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक, 2025 को मंजूरी
1965 में बिहार के समय बने सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक को संशोधित करते हुए झारखंड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक 2025 को मंजूरी दी गयी। इसमें सचिवालय में एएसओ से लेकर सचिव तक के वर्क ऑफ स्कोप को परिभाषित किया गया है। स्पष्ट किया गया है। कंप्यूटराइजेशन के जमाने में आयी तकनीकीक बदलावों को शामिल किया गया है। संचिका कैसे गठित होगी, कैसे बढ़ेगी उसे स्पष्ट किया गया है। पीपीएस के कार्य को परिभाषित किया गया है। उनके कार्य दायित्व को भी स्पष्ट किया गया है। ई-ऑफिस के लिए जरूरी सभी चीजों को समाहित किया गया है। सचिवालय में काम करने वाले कर्मियों और अधिकारियों के लिए कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य किया गया है। अप्रासंगिक हो चुके नियमों को विलोपित किया गया है।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले-
State-of-the-Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित्त राजकीय पोलिटेकनिक, राँची में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य के लिए 97.65 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
-भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित हो रही राज्यान्तर्गत शहीद नीलाम्बर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु रू० 774.55 करोड़ (सात सौ चौहत्तर करोड़ पचपन लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

- जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के अन्तर्गत "राष्ट्रीय जल मिशन" द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जल क्षेत्र की राज्य विनिर्दिष्ट कार्य योजना (State Specific Action Plan (SSAP)} तैयार करने हेतु NIH Roorkee के साथ पुनरीक्षित एकरारनामा (MoU) करने तथा एतद् संबधी पूर्व निर्गत संकल्प सं०-733, दिनांक-23.08.2021 की कंडिका-5 (2) में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

- विभागीय अधिसूचना संख्या-2165, दिनांक-24.04.2023 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 में गृह मंत्रालय के पत्रांक-24021/25/2021-PM-I, दिनांक-02.05.2023 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 (उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना संख्या-903, दिनांक-21.05.2025) के गठन के क्रम में राज्य में मदिरा पर अधिरोपित किये जाने वाले वैट की दर में संशोधन संबंधी प्रस्ताव के आलोक में झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 23 एवं धारा 9 (3) के साथ पठित धारा-13 के अन्तर्गत अनुसूची-II Part-E के अन्तर्गत Liquors Excluding Country Liquors पर वैट की दर 75% से 5%, Country Liquors पर बैट की दर 35% से 1% एवं विक्रय के विभिन्न चरणों पर कर की देयता में संशोधन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

- केन्द्र प्रायोजित One Stop Centre योजना अन्तर्गत 04 अतिरिक्त One Stop Centre(गिरिडीह, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू) के संचालन की स्वीकृति  दी गई।

-अगली नियुक्ति होने तक झारखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल विस्तार की स्वीकृति दी गई।

-रवि किशोर राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-389/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, खलारी, राँची के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-30128(HRMS), दिनांक 24.04.2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड "निन्दन" को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।

-राज्य के 05 जिलों (चतरा, रांची, जमशेदपुर, खूंटी और हजारीबाग)के लिए एन०डी०पी०एस० थाना के सृजन की स्वीकृति दी गई।

- झारखंड राज्यान्तर्गत नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट की तर्ज पर कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा एवं संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के साथ-साथ उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग अन्तर्गत बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि-1,16,54,77,800/- (एक सौ सोलह करोड़ चौवन लाख सतहतर हजार आठ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

- W.P.(S) No.- 1255/2013 अजीत कुमार देव एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-22.09.2017 को पारित न्यायादेश, Civil Review No. 67/2024 में दिनांक-20.09.2024 को पारित न्यायादेश एवं L.P.A. No-315/2025 में दिनांक-08. 07.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्री अजीत कुमार देव, सेवानिवृत्त अनुसेवक, सिंचाई प्रमण्डल, नाला के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा 1 वर्ष 7 माह 7 दिन में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि 8 वर्ष 4 माह 23 दिन एवं श्री जयदेव प्रसाद सिंह, सेवानिवृत अनुसेवक, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा 1 वर्ष 6 माह 8 दिन में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि 8 वर्ष 5 माह 22 दिन को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

- एम०जी०एम० चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर के अस्पताल परिसर का एक हिस्सा गिरने के कारण हुए दुर्घटना में घायलो एवं मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी गई। घायलों को 50 हजार एवं मृतकों को पांच लाख रुपए की राशि दी जाएगी।

- साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना हेतु कुल रू० 68,90,83,000/- (अड़सठ करोड़ नब्बे लाख तेरासी हजार रूपये) मात्र के द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

- W.P. (s) No. 6042/2015 एवं अन्य संलग्न वादों में दिनांक-19.05.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत महिला प्रसार पदाधिकारी के पदों पर कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के क्रमशः समायोजन तथा सेवान्त लाभ की स्वीकृति दी गई।

★ 132 के०वी० बिनोद बिहारी चौक-महुदा संचरण लाईन के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रू० 86,51,01,953,00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू० 86,51,01,953,00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

- 132 के०वी० बलियापुर-टुण्डी संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 154,17,88,723,00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 154,17,88,723,00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

- 132 के०वी० चन्दनक्यारी आई.टी.आई. मोड़ चास संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रू० 78,79,50,263,00 की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 78,79,50,263,00 को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

- 132 के०वी० बिनोद बिहारी चौक-मैथन संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 174,42,68,559.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचरण योजनाओं हेतु बजट उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रू० 174,42,68,559.00 को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

- 132 के०वी० दुग्दा-आई.टी.आई. मोड़ चास संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रू० 83,03,95,566.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचरण योजनाओं हेतु बजट उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रू० 83,03,95,566.00 को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

- 132/33 के०वी० ग्रिड सब स्टेशन, टुण्डी के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 74,95,15,164.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 74,95,15,164.00 को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

-पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुण्डी अंचलान्तर्गत मौजा उदाजो, कुदामसदा एवं दुवारसाई में रकबा 271.92 एकड़ गैरमजरूआ भूमि मेसर्स हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को लातेहार जिला में आवंटित चकला कोल ब्लॉक में अपयोजित वन भूमि के एवज में कुल संगणित राशि 29,40,64,485.00 रूपये (उन्तीस करोड़ चालीस लाख चौसठ हजार चार सौ पचासी) रूपये के भुगतान पर क्षत्तिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

-  सहायक पुलिस कर्मियों की एक वर्ष की सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

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